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देहरादून मौत की रफ्तार में छीनी एक बेगुनाह की जिंदगी, पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

Dehradun Rajpur Road Accident News

देहरादून – राजपुर रोड अकेता होटल के सामने तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाना एक युवक की जान पर भारी पड़ गया। पुलिस ने जानबूझकर व्यस्त मार्ग पर रेस लगाते हुए दुर्घटना कारित करने और एक युवक की मृत्यु के मामले में चार युवकों को गिरफ्तार किया है।

घटना 27 फरवरी 2026 की रात्रि की है, जब राजपुर रोड पर रेपिडो वाहन संख्या यूके-17-जेड-5912 को दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों (यूके-07-एफएफ-5824 व यूके-07-एफजेड-4245) में सवार युवकों ने टक्कर मार दी। हादसे में रेपिडो सवार अंकित पाल पुत्र स्व. राजकुमार निवासी सेवला खुर्द, चंद्रबनी मोहब्बेवाला, देहरादून तथा चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए दून चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने अंकित पाल को मृत घोषित कर दिया।

मृतक की माता  ऊषा पाल की तहरीर पर थाना डालनवाला में संबंधित मोटरसाइकिल चालकों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 40/2026 धारा 281/106(2)/125(बी) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन में सामने आया कि एक मोटरसाइकिल सवार ने अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाते हुए सर्वे गेट से अकेता होटल के पास एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे दोनों सवार सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान दूसरी मोटरसाइकिल सवार युवक ने सड़क पर गिरे व्यक्ति के ऊपर से बाइक चढ़ा दी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई में दोनों मोटरसाइकिलों की पहचान कर चारों युवकों—

(1) प्रांजल रमोला (22) निवासी मल्ली, धरासू, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी (2) अभिषेक बडोनी (21) निवासी बड़े थी, धरासू, उत्तरकाशी (3) लोकेंद्र उर्फ लोकेश (22) निवासी माली, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी (4) सुमित राठौड़ी (22) निवासी एमडीडीए कॉलोनी, केदारपुरम, रिस्पना, देहरादून को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में स्वीकार किया कि वे दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आपस में रेस लगा रहे थे तथा पीछे बैठे युवक चालकों को और तेज गति से वाहन चलाने के लिए उकसा रहे थे। अंधेरा होने और अत्यधिक तेज गति के कारण दोनों वाहन रेपिडो से टकरा गए।

सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होने पर कि घटना जानबूझकर तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई, पुलिस ने दुर्घटना की धारा को गैर इरादतन हत्या की धारा 105 बीएनएस में तरमीम करते हुए धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की है।

एसएसपी दून ने स्पष्ट कहा है कि शहर के व्यस्ततम मार्गों पर स्पीड लिमिट का उल्लंघन कर दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

 

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